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हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं

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दिव्यांग एक्ट 2016 के मुताबिक हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में पहले केवल सो प्रतिशत दिव्यांग ही बसों में सफर कर सकता था परंतु अब यह संशोधन किया गया है कि इन बसों में 40% दिव्यांग भी सफर कर सकता है व सो प्रतिशत दिव्यांग के साथ एक सहायक भी साथ आ जा सकता है परंतु बस में चढ़ते ही परिचालक को सहायक के बारे में बताना होगा तभी यह सा एक मान्य होगा

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